विद्युत कंपनी के अधिकारियों-कर्मचारियों को विद्युत सुरक्षा पर ध्यान देने के निर्देश

 

विद्युत कंपनी के अधिकारियों-कर्मचारियों को विद्युत सुरक्षा पर ध्यान देने के निर्देश

सतना 4 मई 2023। पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने अपने अधिकारियों/कर्मचारियों से कहा है कि वे विभिन्न शिविरों के माध्यम से ग्रामीणजनों को विधुत सुरक्षा संबंधि हिदायतें दें ताकि आम जनता और पशुओं को विद्युत दुर्घटनाओं से बचाया जा सके। विद्युत लाईनों, उपकरणों एवं खंभो से छेड़खानी करना इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है। कंपनी ने कहा है कि जरा सी असावधानी या छेड़खानी से बड़े-बड़े खतरे पैदा हो सकते हैं। इसलिए आम जन विधुत से सावधानियां बरतनी चाहिए। ऐसी लाईनें जिनमें विद्युत शक्ति प्रवाहित होती है यदि ऑधी तूफान या अन्य कारणों से अकस्मात टूट जाएं तो उनके समीप जाकर, उन्हें छूकर खतरा मोल न लें। आवश्यक बात यह है कि लाईन टूटने की सूचना निकटस्थ कंपनी अधिकारी को अथवा विद्युत कर्मचारी को शीघ्र दें, संभव हो तो किसी व्यक्ति को उस जगह, अन्य राहगीरों को चेतावनी देने के लिए रखें अथवा 1912 पर संपर्क कर सूचना देवें।
      नये घर बनाते समय विद्युत पारेषण अथवा वितरण लाईन से समूचित दूरी रखें। खेतों खलिहानों में ऊँची-ऊँची घास की गंजी, कटी फसल की ढेरियॉ, झोपड़ी मकान तंबू आदि विद्युत लाईनों के नीचे अथवा अत्यंत समीप न बनायें। विद्युत लाईनों के नीचे से अनाज, भूसे आदि की ऊंचाई तक भरी हुई गाड़ियाँ न निकालें इससे आग लगने एवं प्राण जाने का खतरा है। गॉव और शहरों में कभी-कभी उत्सव जैसे होली आदि का आयोजन किया जाता है। बहुत सी लकड़ियों को इकट्ठा कर चौराहो पर होलिका दहन किया जाता है। चौराहों के ऊपर से विद्युत लाईनें जा रही हों तो तारों के नीचे होली नही जलानी चाहिए आँच की लपटों से एल्यूमिनियम के तारों के गलने और टूटने की संभावना हैं और अप्रत्याशित घटना घट सकती हैं। बहुत से स्थानों पर बच्चे पतंग अथवा लंगर का खेल खेलते, तरह-तरह के धागे डोर विद्युत की लाईनों में फंसा देते हैं। ऐसा करने से उन्हें रोकें। लाइनों में पतंग निकालने के लिए बच्चों को कभी भी खंबे पर चढने ना दें।
          विद्युत लाईनों के पास लगे वृक्ष या उसकी शाखा न काटें यदि कटी डाल लाईन पर गिरती है तो आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। अपने खेत, खलिहान, घर या संपत्ति की सुरक्षा के लिए अवरोधक तारों (फेंसिंग वायर्स) में विद्युत प्रवाहित न करें। यह कानूनी अपराध भी है इस प्रकार विद्युत का उपयोग करने वालों पर कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। बिजली के तारों पर कपड़े आदि डालना दुर्घटना के निमंत्रण देना है। बिजली के खंभो पर स्टे-वायर आदि से जानवरों को ना बाँधे और न ही इससे जानवरों को रगड़ खाने दें, इससे जनधन की हानि हो सकती है। घरों में बिजली के तार सुव्यवस्थिति ढंग से लगावें। अव्यवस्थित एवं ढीले ढाले या झूलते तार खतरे से खाली नहीं हैं। सभी विद्युत यंत्रों के उपयोग में सावधानी बरतें। यदि कोई व्यक्ति सजीव (चालू लाईन के) तारों के संपर्क में आ जाता है तो निम्न सावधानी बरतनी चाहिए। स्विच से विद्युत प्रवाह तुरंत बद कर दें। यदि स्विच बंद न कर सकें तो दुर्घटना ग्रस्त व्यक्ति को सूखी रस्सी, सूखा कपड़ा या सूखी लकड़ी की सहायता से सजीव तारों से अलग करें। ऐसा न करने से सहायता करने वाले को भी झटका (शॉक) लग सकता है। दुर्घटना ग्रस्त व्यक्ति को सजीव तारों से शीघ्र से शीघ्र ही अलग करें क्योंकि एक सेकेण्ड की भी देरी घातक हो सकती है। दुर्घटना ग्रस्त व्यक्ति को सूखी जमीन या सूखे फर्श पर लिटायें एवं कृत्रिम सांस देकर उसका प्रथमोपचार करें। डाक्टर को तत्काल बुलाकर कृत्रिम श्वाँस देवें अथवा उसे शीघ्र अस्पताल पहुंचाएं। घरेलू उपकरणों के लिए विद्युत फिटिंग का अर्थिंग करना अति आवश्यक हैं, सही अर्थिंग होने से विद्युत दुर्घटना टाली जा सकती हैं। प्रकाश करने/थ्रेशर चलाने के लिए लम्बी एवं जोड़ वाले तारों का उपयोग न करें। थ्रेशर के तारों को कंपनी की लाइनों से अनधिकृत रूप से न जोड़ें। ऐसा करने से दुर्घटना हो सकती है एवं आपके विरूद्ध चोरी का इल्जाम भी लगाया जा सकता है तथा कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।


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