चेक बाउंस संबंधी प्रकरण आपसी रजामंदी से निपटेंगे

चेक बाउंस संबंधी प्रकरण आपसी रजामंदी से निपटेंगे

प्रधान जिला न्यायाधीश की आमजनों से लोक अदालत का लाभ लेने की अपील

    सतना 10 मई 2022। वर्ष 2022 की दूसरी नेशनल लोक अदालत का आयोजन 14 मई को किया जा रहा है। यह आयोजन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार तथा कार्यपालक अध्यक्ष मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर एवं प्रधान जिला न्यायाधीश और अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सतना के निर्देशन में होगा। प्रभारी प्रधान जिला न्यायाधीश ने ब्याज, अधिभार एवं सिविल दायित्वों में दी गई छूट का भरपूर लाभ उठाने और राष्ट्र की प्रगति में सहयोग करने की अपील की है। जिससे आमजन का जीवन सुविधा पूर्ण हो सके।
   सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अविनाश चंद्र तिवारी ने बताया कि 14 मई को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत को सफल बनाने के लिये 11 मई को सायं 5 बजे एडीआर भवन सतना में प्रभारी प्रधान जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में समस्त जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश और न्यायायिक मजिस्ट्रेट गण की बैठक आयोजित की गई है।
    सचिव श्री तिवारी ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में आपराधिक, सिविल, विद्युत अधिनियम, श्रम, मोटर दुर्घटना दावा, बैंक रिकवरी प्रीलिटिगेशन प्रकरण, निगोशिएबिल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत चैक बाउंस प्रकरण, कुटुम्ब न्यायालय, ग्राम न्यायालय, न्यायालय में लंबित राजस्व प्रकरण, सिविल प्रकरण का अधिक से अधिक संख्या में पक्षकारों की सहमति से निराकरण किया जायेगा। 
   लोक अदालत में प्रकरणों को निपटाने के लिये सभी संबंधित पक्ष संबंधित न्यायालय में भी आवेदन कर सकते है। जिससे दोनों पक्षों में समझौता कर प्रकरण निराकरण होंगे। प्री-लिटिगेशन के अन्तर्गत चेक बाउंस के प्रकरण, बैक वसूली, श्रम विवाद, जल कर, ऋण वसूली, बैंक वसूली संबंधी विवाद, राजीनामा योग्य धारा-138 एन.आई एक्ट के अंतर्गत चैक बाउंस, विद्युत अधिनियम इलेक्ट्रीसिटी के शमनीय मामले लम्बित मामलों का आपसी समझौतों के आधार पर निराकरण किया जाएगा। इसके अलावा न्यायिक प्रक्रिया से बचने के लिये बैंकों के प्री-लिटिगेशन प्रकरणों को भी निराकरण के लिये रखा जाएगा। विद्युत एवं नगर निगम से संबंधित मामलों का भी निराकरण पक्षकारों की सहमति से निराकृत किया जायेगा। विद्युत अनिनियम से संबंधित मामलों में तथा नगर निगम से संबंधित मामलों में नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी।
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