जिला जनसंपर्क कार्यालय सतना समाचार , दिनांक 06 जनवरी 2021
जिला जनसंपर्क कार्यालय सतना
कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिये जिले की राजस्व सीमा में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू
सभी प्रकार के मेले जिनमें जनसमूह एकत्रित होता है, प्रतिबंधित रहेंगे
अंतिम संस्कार/उठावना में अधिकतम 50 व्यक्तियों को ही अनुमति रहेगी
जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किये आदेश
सतना 06 जनवरी 2021/देश के अन्य राज्यों में तथा सीमावर्ती राज्यों में ओमीक्रोन वैरीएंट के पॉजिटिव केसेज तथा एक्टिव केसेज की संख्या में बढ़ोत्तरी तथा तीसरी लहर की आशंका के दृष्टिगत कोविड-19 की रोकथाम के क्रम में राज्य शासन द्वारा दिशा निर्देश जारी किये गये हैं।
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अनुराग वर्मा ने राज्य शासन के आदेशों के अनुक्रम में सतना जिले के अंतर्गत कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिये दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं। इसके अनुसार जिले में सभी प्रकार के मेले जिनमें जनसमूह एकत्रित होता है, प्रतिबंधित रहेंगे। विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों के मिलाकर अधिकतम 250 व्यक्ति की उपस्थित की अनुमति रहेगी। आयोजन के दौरान मास्क, सोशल डिस्टेसिंग, सैनेटाईजर के इस्तेमाल का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
इसी प्रकार अंतिम संस्कार/उठावना में अधिकतम 50 व्यक्तियों को ही अनुमति रहेगी। मास्क एवं सोशल डिस्टेसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। समस्त सार्वजनिक स्थलों पर मास्क का उपयोग किया जाना बंधनकारी होगा। समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अपने अनुविभाग के अंतर्गत ऐसे क्षेत्रो को जहां संक्रमण को रोकना आवश्यक होगा, कंटेनमेंट जोन घोषित कर आवश्यक प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करेंगे। आदेश के अनुसार कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करना सभी के लिये अनिवार्य होगा। कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग आदि का पालन करना अनिवार्य होगा। मास्क नही लगाने वाले व्यक्तियों पर नियमानुसार शहरी और ग्रामीण में पूर्व निर्धारित दरों पर जुर्माना वसूली की कार्यवाही की जावेगी। भारत सरकार गृह, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं मध्यप्रदेश शासन गृह, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों का कडाई से पालन कराया जाना अनिवार्य होगा। आदेश सर्व-साधारण को संबोधित हैं। इसलिये दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (2) के अंतर्गत एक पक्षीय आदेश पारित कर जिला मजिस्ट्रेट ने कहा है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।
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विधिक कार्यालय में एड्स नियंत्रण समिति की बैठक संपन्न
सतना 06 जनवरी 2022/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं प्रधान जिला न्यायाधीश राजेन्द्र प्रसाद शर्मा के निर्देशन में गुरुवार को एडीआर भवन सतना में जिले की एड्स नियत्रंण समिति के सदस्यों की उपस्थिति में समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एडीजे अविनाश चन्द्र तिवारी ने समिति के सदस्यों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्व़ारा क्रिमिनल अपील 135/2010 में पारित निर्णय के अनुसार पीड़ित व्यक्तियों (सेक्स वर्कर्स) के जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को परिलक्षित करते हुये उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने के प्रयास करें। इसके साथ ही ऐसे व्यक्तियों को जिनके पास राशन कार्ड, आधार कार्ड एवं मतदाता परिचय पत्र उपलब्ध नहीं है। उनको ऐसे दस्तावेज भी उपलब्ध करायें। इस मौके पर जिला विधिक सहायता अधिकारी सुभाष चौधरी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ अशोक अवधिया, काउन्सलर नीरज सिंह तिवारी, बाल संरक्षण अधिकारी डॉ अमर सिंह चौहान, अरुणेन्द्र मिश्रा एवं विनोद द्विवेदी उपस्थित थे।
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कलेक्टर ने ईवीएम वेयर हाउस का किया निरीक्षण
सतना 06 जनवरी 2022/कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा ने गुरुवार को संयुक्त कलेक्ट्रेट परिसर में स्थापित ईवीएम वेयर हाउस का निरीक्षण किया। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार ईवीएम वेयरहाउस का निरीक्षण जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रत्येक 3 माह में किया जाना आवश्यक है। इस मौके पर अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश शाही, इलेक्शन सुपरवाइजर द्वारकेन्द्र सिंह एवं निर्वाचन शाखा में संलग्न कर्मचारी उपस्थित रहे।
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पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण आयोग के अध्यक्ष आज बैठक लेंगे
म.प्र. पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष (कैबिनेट मंत्री दर्जा) एवं विधायक बालाघाट श्री गौरीशंकर बिसेन तथा म.प्र. पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के सदस्य (राज्यमंत्री दर्जा) एवं विधायक मऊगंज श्री प्रदीप पटेल सतना जिले के संयुक्त दौरे के दौरान निर्धारित कार्यक्रमनुसार 7 जनवरी 2022 को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण की बैठक में शामिल होंगे एवं विभागीय योजनाओं की समीक्षा करेंगे। कलेक्टर अनुराग वर्मा ने आयोग की 7 जनवरी को प्रातः 11 बजे से कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित होने वाली बैठक में अपर कलेक्टर, सीईओ जिला पंचायत, आयुक्त नगर निगम एवं विभाग प्रमुखों को विभागीय जानकारी के साथ बैठक में उपस्थित रहने के निर्देश दिये हैं।
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सेंपल खराब मिलने पर पूरा लाट रिजेक्ट करें - ऊर्जा मंत्री श्री तोमर
विद्युत वितरण कंपनियों के एम.डी. को निर्देश
सतना 06 जनवरी 2022/ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने विद्युत वितरण कम्पनियों के एम.डी. को निर्देशित किया है कि विद्युत प्रदाय एवं बिल संबंधी शिकायतों के दृष्टिगत जरूरी सुधारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करें। लाईनों में स्थापित हो रहे इन्सुलेटर की गुणवत्ता में सुधार के लिए सेंपल जाँच की संख्या में वृद्धि करें। जाँच में सेंपल खराब पाये जाने पर पूरे लॉट को रिजेक्ट किया जाए। लगातार खराब सेंपल पर सबंधित फर्म पर कार्यवाही की जाए। साथ ही इन्सुलेटर की रेटिंग में भी वृद्धि की जाए, जिससे उनके फेल्योर संख्या में कमी हो सके।
श्री तोमर ने कहा है कि उप केन्द्र, लाइनों और ट्रांसफारमर्स के साधारण कार्यों को पूर्ण कर जिलेवार ट्रिपिंग का तुलनात्मक विवरण तैयार करें। वितरण क्षेत्र में चल रहे कार्य एवं प्राप्त हो रही सामग्री की जाँच सुनिश्चित करें। मुख्य अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता स्तर के अधिकारियों द्वारा भी सेंपल जाँच की जाए एवं उसका रिकार्ड व्यवस्थित रूप से संधारित किया जाए। इससे भविष्य में कमी पाए जाने पर उत्तरदायित्व निर्धारण किया जा सकेगा।
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि नवीन एवं रिपेयर्ड वितरण ट्रासफार्मरों की शत-प्रतिशत जाँच सुनिश्चित करें। जिन फर्मों के ट्रांसफार्मर की फेल्योर दर अत्याधिक है, उनके विरुद्ध कार्यवाही करने के साथ ही विभागीय अधिकारियों का भी उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए। वितरण ट्रांसफार्मर का संधारण कार्य सुनिश्चित कर बॉक्स में सही क्षमता के फ्यूज एवं अर्थिंग व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए। इसमें लापरवाही बरतने पर संबंधितों के विरुद्ध कार्यवाही करें।
-ओवर लोडेड ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि करें-
श्री तोमर ने कहा कि विद्युत आपूर्ति को बनाये रखने के लिए ओवरलोडेड वितरण ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि की जाए। अगर कोई वितरण ट्रांसफार्मर हानि अधिक होने के कारण ओवरलोडेड हैं, तो उन हानियों को कम करने के प्रयास किए जाँए। किन्तु इस आधार पर ओवरलोडेड ट्रांसफार्मर को बदलने की कार्यवाही नहीं रोकी जाए। श्री तोमर ने इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कर प्रत्येक माह की 5 तारीख तक जिलेवार तुलनात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसी प्रतिवेदन के आधार पर मासिक समीक्षा की जाएगी।
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सभी जिलों में संक्रमित नागरिकों को मिले बेहतर उपचार और देखभाल - मुख्यमंत्री श्री चौहान*
*विभिन्न आयोजन में उपस्थिति की सीमा निर्धारित*
*सार्वजनिक स्थान पर मास्क का उपयोग अनिवार्य, अन्य सावधानियाँ भी अपनाएँ
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विश्व में कोरोना के नए स्वरूप ओमिक्रॉन का संक्रमण देखने को मिल रहा है। भारतीय राज्यों में भी संक्रमण बढ़ रहा है। लेकिन इससे घबराने की आवश्यकता नहीं बल्कि अधिक से अधिक सावधानियाँ बरतने की जरूरत है। हम पहले की तरह इस बार भी सबके साथ मिलकर इस संक्रमण का मुकाबला करेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। सार्वजनिक स्थानों पर अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग किया जाए। मास्क का उपयोग न करने पर जुर्माना लगाया जाये। अभी अनेक राज्यों में नाइट कर्फ्यू के अलावा अन्य प्रतिबंध नहीं है। मध्यप्रदेश में भी कोई नए सख्त प्रतिबंध नहीं होंगे, लेकिन विभिन्न अवसरों पर उपस्थिति की संख्या सीमित करने का निर्णय हुआ है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जिलो में कोविड केयर सेंटर में संक्रमित रोगियों के आइसोलेशन की समुचित व्यवस्था हो। प्रभारी अधिकारी जिलों के संपर्क में रहें। सभी सावधानियों का पालन करवाये।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि प्रतिदिन कम से कम 60 हजार कोरोना टेस्ट राज्य में हों। अस्पतालों में आवश्यकतानुसार बेड की व्यवस्था हो। कोविड केयर सेंटर्स में भी आवश्यक व्यवस्थाएँ की जाएँ। अस्पतालों और कोविड केयर सेंटर्स में एक से सवा लाख बिस्तरों की क्षमता निर्मित रहे। भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के अनुरूप उपचार और अन्य व्यवस्थाएँ सुनिश्चित की जाएँ। संक्रमण से घबराए नहीं पूरी सावधानियाँ रखते हुये आमजन को जागरूक किया जाये। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि महाराष्ट्र में सर्वाधिक संक्रमण है। पड़ोसी राज्य होने के नाते मध्यप्रदेश में अधिक से अधिक एहतियात बरते। मुख्यमंत्री ने स्वैच्छिक संगठनों, आमजन, जन-प्रतिनिधियों और क्राइसिस मैनेजमेंट समितियों के सदस्यों से मिलजुल कर संक्रमण का मुकाबला करने का आह्वान किया।
मुख्यमंत्री श्री चौहान के प्रमुख निर्देश
कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कार्यशील स्थिति में रहें। राज्य में बड़े मेले आयोजित न हों। विवाह समारोह आदि में उपस्थिति संख्या सीमित रहे। इनकी सीमा 250 रहेगी। उठावना, अंतिम संस्कार आदि में 50 व्यक्ति तक शामिल हों। स्कूलों में यथावत 50 प्रतिशत विद्यार्थियों की उपस्थिति की व्यवस्था बनी रहे। प्रदेश में नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। होम आइसोलेशन का प्रभावी पर्यवेक्षण हो। कोविड केयर सेंटर्स में स्वयंसेवी संस्थाएँ स्वेटर, रजाई आदि उपलब्ध करवाएँ। आरटी-पीसीआर टेस्ट की माकूल व्यवस्था बनी रहे। अन्य व्याधियों से ग्रस्त लोगों को प्राथमिकता से अस्पताल में दाखिल कर उपचार का लाभ दें। प्रत्येक स्तर पर कोविड एप्रोपिएट व्यवहार का पालन हो। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के अनुसार हो (भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुसार चिकित्सा उपचार करें)। यह संभव है प्रदेश में संक्रमित रोगी संख्या बढ़ेगी, आवश्यकतानुसार बिस्तर क्षमता बढ़ाएँ। कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ब्लॉक स्तर तक बना लें। प्रतिदिन 60 हजार से कम न हो कोरोना जाँच, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग होती रहे। 15 से 18 वर्ष के बच्चों के आयु समूह के टीकाकरण का कार्य चलता रहे। संक्रमण के लक्षण साधारण हैं, फिर भी आवश्यकता अनुसार जो जरूरी कदम होंगे, वे उठाए जाएंगे। सभी नगरों और ग्रामों में उपचार और पॉजिटिव रोगियों की देखभाल की व्यवस्थाएँ चाक-चौबंद रहे। संभागीय मुख्यालयों और मेडिकल कॉलेज स्तर पर सभी प्रबंध सुनिश्चित करें।
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