दो दिन पूर्व से दर्शाये वाहनों को छोड़कर शेष चौपहिया वाहन रहेंगे प्रतिबंधित
दो दिन पूर्व से दर्शाये वाहनों को छोड़कर शेष चौपहिया वाहन रहेंगे प्रतिबंधित सतना 22 जून 2022। मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल के निर्देशानुसार सतना जिले में त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन 2022 के तहत आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील है। प्रथम चरण के मतदान में 3 विकासखंड सोहावल, मझगवां और उचेहरा में 25 जून को प्रातः 7 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक मतदान संपन्न होगा। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अनुराग वर्मा ने दंड प्रक्रिया संहिता 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर इन विकासखंडो में मतदान की तारीख के दो दिन पूर्व की मध्य रात्रि से मतदान के दिन सायं 6 बजे तक चलने वाले दर्शाये वाहनों को छोड़कर शेष चौपहिया यंत्र चलित वाहनों के आवागमन को प्रतिबंधित कर दिया है। पुलिस अधीक्षक सतना द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिये सघन चेकिंग की जायेगी कि उसमें शस्त्र या विस्फोटक सामग्री तो नहीं ले जाई जा रही है। जिन वाहनों को प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है उनमें निर्वाचन कार्य में नियोजित समस्त प्रकार के वाहन, पुलिस एवं दण्डाधिकारी के समस्त वाहन, अभ्यर्थी के एवं उनके निर्वाचन अभिकर्ता के उपयोग के प्राधिकारी द्वार